Penury Grant to Non-Pensioner Ex-Servicemen/Widows Enhanced गैर पेंशनधारक पूर्व कर्मचारियों/विधवाओं के गरीबी अनुदान में बढ़ोत्तरी की गई

Penury Grant to Non-Pensioner Ex-Servicemen/Widows Enhanced गैर पेंशनधारक पूर्व कर्मचारियों/विधवाओं के गरीबी अनुदान में बढ़ोत्तरी की गई 
Press Information Bureau 
Government of India
Ministry of Defence
08.06.2017 17:05 IST
Penury Grant to Non-Pensioner Ex-Servicemen/Widows Enhanced 
The government has enhanced penury grant to non-pensioner Ex-Servicemen/Widows to Rs. 4,000/- per month from the existing rate of Rs. 1,000/- p.m., payable from April 2017. The Defence Minister Shri Arun Jaitley approved the enhancement of the penury grant following the demands by different stake holders, including Ex-servicemen Associations, Rajya Sainik Boards, Ex-servicemen/widows. Recently, the Governor of Jammu and Kashmir, Shri N N Vohra had also sent a proposal to Shri Jaitley to increase the amount to Rs. 4,000/-.
 The penury grant is provided to non-pensioner Ex-servicemen/widows, who are above 65 years of age by the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence through Kendriya Sainik Board.
The step of enhancement of penury grant will benefit a large number of non-pensioner Ex-servicemen and widows who are in a state of penury. It was last revised from one time grant of Rs. 30,000/- to Rs. 1,000/- per month in October 2011.
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पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
08-जून-2017 19:45 IST
गैर पेंशनधारक पूर्व कर्मचारियों/विधवाओं के गरीबी अनुदान में बढ़ोत्तरी की गई 
भारत ने गैर पेंशनधारक पूर्व कर्मचारियों/विधवाओं का गरीबी अनुदान प्रतिमाह 1000 रुपये की मौजूदा दर से बढ़ाकर प्रतिमाह 4000 रुपये कर दिया है। रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने पूर्व सैनिक कर्मचारी संघ राज्य सैनिक बोर्ड, पूर्व-कर्मचारी/विधवाओं सहित विभिन्न हितधारक की मांगों को मानते हुए गरीबी अनुदान में बढ़ोतरी को स्वीकार कर लिया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्री एन एन वोहरा ने राशि को 4000 रुपये तक बढ़ाने के संबंध में श्री जेटली को प्रस्ताव भेजा था।
यह अनुदान केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से उन गैर-पेंशनधारक पूर्व कर्मचारियों/विधवाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र पूर्व कर्मचारी कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के अनुसार 65 वर्ष से अधिक होगी।
गरीबी अनुदान में बढ़ोतरी का कदम बड़ी संख्या में उन पूर्व कर्मचारियों और विधवाओं को लाभ पहुंचाएगा जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 30,000 रुपये के एकमुश्त अनुदान को अंतिम बार अक्टूबर 2011 में संशोधित कर 1000 रुपये मासिक कर दिया गया था।

Source : PIB

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